वर्ष 2008 में एक किसान से किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए दो हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी बैंक प्रबंधक को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी पाया है। अदालत ने उसे चार साल की कैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शेरपुर खेलमऊ शाखा रुड़की का है।
शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत में हुई सुनवाई में अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किए गए।
अदालत ने दोषी बैंक प्रबंधक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई। बताया गया कि दोषी बागड़ी गनई अल्मोड़ा का रहने वाला है और वर्तमान में पीलीभीत उत्तर प्रदेश में बैंक प्रबंधक है।