फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चार गैंगस्टरों को सुनाई पांच-पांच साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
विज्ञापन

संगठित गिरोह बनाकर जघन्य अपराध कर समाज में भय फैलाने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश वरुण कुमार ने चार लोगों को दोषी पाया। उन्होंने चारों अभियुक्तों को पांच-पांच साल की कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

विशेष अभियोजन अधिकारी संगीता रानी ने बताया कि 22 अप्रैल 2009 को लक्सर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार शर्मा ने धर्मेंद्र पुत्र राजकुमार निवासी बहादरपुर जट्ट थाना पथरी जिला हरिद्वार, नरेश पुत्र सुकन निवासी जड़ौदा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर, राजीव उर्फ टीनू पुत्र प्रकाश निवासी गणेशपुरी थाना खतौली मुजफ्फरनगर और नितिन पुत्र सुरेश निवासी पुल जटवाड़ा ज्वालापुर हरिद्वार के खिलाफ गिरोह बनाकर जघन्य अपराध कर जनता में भय फैलाने का आरोप लगाते हुए गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया था। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय ने 14 फरवरी 2011 को आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए गए थे। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान कराए गए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने चारों आरोपी धर्मेंद्र, नरेश, राजीव उर्फ टीनू और नितिन को दोषी पाया। न्यायालय ने चारों को पांच-पांच वर्ष की कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें