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हर्ष फायर करने पर आम्र्स एक्ट के तहत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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श्रीनगर। जन्मदिन समारोह में हर्ष फायर करने पर कोतवाली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हर्ष फायर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था।
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सोमवार को कोतवाली पुलिस ने बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति श्रीकोट के उपाध्यक्ष अंकित गोयल सहित 5 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इन सभी पर जन्मदिन समारोह में हर्ष फायर करने का आरोप है। अभी कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अंकित गोयल अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर कुछ लोगों को थमाकर हर्ष फायरिंग करवा रहा था। वीडियो में गढ़वाल विवि के एक प्रोफेसर भी हर्ष फायर करते हुए दिख रहे थे। वीडियो वायरल होने पर एसएसपी जेआर जोशी ने मुकदमा दर्ज करने व लाइसेंस निरस्तीकरण प्रक्रिया शुरू किए जाने के निर्देश दिए थे। कोतवाल एनएस बिष्ट ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच में कुछ लोगों को चिहिृृत किया गया था। जांच व गवाहों के बयानों के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी अमल में लाई जा रही है।
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