ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश।
नरेंद्रनगर वन प्रभाग के अंतर्गत तपोवन बाईपास मार्ग पर बिना अनुमति के वनभूमि पर खोखा रखकर शराब की दुकान खोलने के मामले में वन विभाग अनुज्ञापी के खिलाफ वन अधिनियम में कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। रेंज अधिकारी ने बताया कि वन अपराध के आरोप में संबंधित के खिलाफ फारेस्ट एक्ट की धारा- 26 के तहत चालान की कार्रवाई की जा रही है।
नरेंद्रनगर वन प्रभाग की शिवपुरी रेंज कार्यालय के मुताबिक बीते बुधवार की शाम ढालवाला में आवंटित शराब की दुकान के अनुज्ञापी ने तपोवन बाईपास मार्ग के किनारे वन भूमि पर खोखा डालकर शराब की दुकान खोल दी थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम ने शराब जब्त कर खोखे को सीज कर उसे मौके से हटा दिया था। रेंज अधिकारी स्पर्श काला ने बताया कि खोखे को बुधवार रात ही क्रेन के माध्यम से वन भूमि से हटा दिया गया था। विभाग की बिना अनुमति के वनभूमि पर खोखा रखकर शराब की दुकान खोली गई थी, जोकि वन अपराध के तहत अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने टिहरी जनपद के ढालवाला क्षेत्र में शराब की दुकान आवंटित की है, लेकिन ठेके के विरोध में स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र में दुकान नहीं खुल पा रही है। अनुज्ञापी ने बुधवार रात मौका पाकर तपोवन बाईपास मार्ग के किनारे दुकान खोली थी, मगर स्थानीय लोग वहां भी विरोध के लिए धमक पड़े।