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बछेली गांव में अवैध रुप से काट डाला पेड़

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श्रीनगर। गढ़वाल वन प्रभाग के अंतर्गत पौड़ी रेंज के खंडाह (बछेली) गांव में एक ग्रामीण ने अवैध रुप से तुन (इमारती लकड़ी) का पेड़ काट दिया। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने माल जब्त करते हुए आरोपी का चालान कर दिया।
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पेड़ का स्वामी किसी अन्य व्यक्ति को बताया जा रहा है, लेकिन उक्त व्यक्ति गांव से बाहर रहता है और उससे वन विभाग का संपर्क नहीं हो पा रहा है। पेड़ के स्वामी का फैसला होने के बाद ही वन विभाग की आगे की कार्रवाई करेगा। कुछ दिन पूर्व वन विभाग को सूचना मिली कि पौड़ी-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बछेली गांव के एक व्यक्ति ने तुन का पेड़ काट दिया है। आनन-फानन में रेंज अधिकारी अनिल भट्ट टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जिस व्यक्ति ने पेड़ काटा था, उसने वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति नहीं ली थी। रेंजर भट्ट ने बताया कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत बिना अनुमति पेड़ काटने पर उक्त व्यक्ति पर 5 हजार का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उसे पेड़ की कीमत के 5 हजार रुपये देने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि लकड़ी जब्त कर ली गई है। वहीं आरोपी ने बताया है कि पेड़ स्वामी ने ही उसे पेड़ दिया है।
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