श्रीनगर। सत्र न्यायाधीश के आदेश पर विद्युत वितरण खंड श्रीनगर के सहायक अभियंता और अवर अभियंता सहित तीन लोगों पर धोखाधड़ी और षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज किया गया है।
भक्तियाना निवासी जगदीश लाल का आरोप है कि उसके किराएदार राकेश लाल ने विद्युत वितरण खंड के सहायक अभियंता और अवर अभियंता के साथ मिलकर बिजली कनेक्शन अपने नाम कर लिया। उसका कहना है कि जब उसने राकेश को किराएदार रखा था तो तय हुआ था कि बिजली का बिल किराएदार देगा।
विद्युत विभाग ने नोटिस दिए बिना उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया और कागजातों में छेड़छाड़ कर कनेक्शन को राकेश के नाम कर दिया। उसने पुलिस में इसकी शिकायत की, लेकिन उसकी तहरीर पर केस दर्ज नहीं किया गया। तब उसने सत्र न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए पुलिस को निर्देशित करने की गुहार लगाई। एक सितंबर को सत्र न्यायाधीश कंवर सेन ने कोतवाली श्रीनगर के निरीक्षक को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए।
कोतवाली के एसएसआई जितेंद्र चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद किराएदार राकेश लाल, विद्युत वितरण खंड के एसडीओ और जेई के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।