दुष्कर्म के मामले में अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। आर्थिक दंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
बीते साल 31 अगस्त की रात को आरोपी धनेंद्र पुत्र हर प्रसाद निवासी ठिरया थाना नवाबगंज बरेली यूपी ने एक नवविवाहिता से तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया था। डर के चलते महिला बरेली लौट गई थी। आरोपी महिला का परिचित था।
बरेली के एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद सहसपुर पुलिस ने वारदात के छह दिन बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म एवं जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था।