मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) यूएस नबियाल की अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी को दस साल के सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गर्भवती हो गई थी नाबालिग
मामला गोपेश्वर क्षेत्र में अप्रैल 2014 का है। जंगल में मवेशियों को चराने गई एक 16 वर्षीय नाबालिग को क्षेत्र के ही एक व्यक्ति ने अपनी हवस का शिकार बना लिया था।
पीड़िता के माता-पिता को इसका पता तब चला, जब पेट दर्द की शिकायत होने पर किशोरी को अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसके गर्भवती होने की बात कही।
इसके बाद पीड़िता ने परिवार को आपबीती बताई। इस पर पीड़िता के पिता ने सात अक्तूबर को आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया और पुलिस ने आरोपी गंगा सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
हिरासत में था आरोपी
मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गंगा सिंह के विरुद्ध अपराध साबित होने के बाद उसे सजा सुनाई। आरोपी अभी तक न्यायिक हिरासत में था। मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह बर्त्वाल ने पैरवी की।