अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत ने फुफेरे भाई की हत्या के नौ साल पुराने मामले में आरोपी भाई को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
24 जून वर्ष 2006 को विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खुशहालपुर निवासी दीना उर्फ शहजाद पुत्र इकराम ने अपने फुफेरे भाई इरशाद के पेट में छुरा घोंप दिया था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
इलाज के दौरान अधिक रक्त स्राव के कारण उसकी मौत हो गई थी। इस पर मृतक इरशाद के भाई अकरम की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शहजाद के खिलाफ पहले हत्या के प्रयास और फिर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।