विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने चरस तस्कर को 16 साल के कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को चार साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त चार साल पहले भीमताल ब्लॉक के घिंघरानी गांव के पास आठ किलो चरस के साथ पकड़ा गया था।
बता दें कि 10 अप्रैल 2013 को भीमताल के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय सिंह गर्ब्याल और उपनिरीक्षक मनोहर सिंह पांगती व उपनिरीक्षक देवनाथ गोस्वामी ने मुखबिर की सूचना पर चांफी से सटे घिंघरानी गांव के पास एक व्यक्ति की तलाशी ली। उसके बैग में पुलिस को आठ किलो चरस बरामद हुई।