वाहन स्वामी, चालक व परिचालक बसों व सार्वजनिक परिवहन में राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से किराया निर्धारित है। निर्धारित दरों से अधिक किराया किसी भी दशा में नहीं वसूला जाएगा। कोरोनाकाल के दौरान डेढ़ गुना किराये से संबंधित 23 जून 2020 के शासनादेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा
एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने से पहले चालक, परिचालक व यात्री देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट
http//smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यदि किसी कारणवश कोई यात्री बिना पंजीकरण कराए राज्य में प्रवेश करता है तो पहुंचने के स्थान पर उसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाएगा। इसकी व्यवस्था संबंधित जिलों के जिलाधिकारी करेंगे।
- हर यात्रा शुरू करने से पहले और समाप्ति पर वाहन के प्रवेश द्वार, हैंडिल, रेलिंग, स्टेयरिंग, गियर लीवर, सीट आदि को सही प्रकार से सैनिटाइज किया जाएगा।
- अंतरराज्यीय व अंतरजनपदीय यात्रा के दौरान सभी के लिए मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी होगा।
- सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और आरोग्य एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
- बस डिपो व यात्रा के प्रारंभिक स्थल पर थर्मल स्कैनिंग होगी। संबंधित जिलाधिकारी इसकी व्यवस्था कराएंगे।
- यात्रा के दौरान पान, तंबाकू, गुटखा शराब पर प्रतिबंध होगा। वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा।
- जगह-जगह नहीं रुकेगी बस, निर्धारित स्टापेज ही रुकेगी।
- अगर किसी यात्री में कोविड के लक्षण मिलते हैं तो वाहन चालक इसकी सूचना निकटतम थाने व स्वास्थ्य केंद्र को देंगे।
अंतरराज्यीय बसों के संचालन को बहाल कर दिया गया है। इसके लिए एसओपी जारी कर दी गई है। इसे कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
- शैलेश बगौली, सचिव परिवहन
एसओपी जारी होने के बाद अब यूपी से बसों के संचालन पर बात करेंगे और 30 सितंबर से रोडवेज की बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
- रणवीर सिंह चौहान, प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड परिवहन निगम