मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि जनता को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाए। इसके बावजूद कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाए।
शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध
लॉकडाउन के दौरान प्रदेश को आबकारी से होने वाले राजस्व की भारी हानि हो रही है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि शराब की दुकानों को नहीं खोला जाएगा। शराब की बिक्री राज्य में तीन मई तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
पांच से अधिक आदमी एक साथ नहीं
प्रदेश सरकार ने केंद्र के दिशा-निर्देशों के तहत कहीं भी पांच से अधिक लोगों के एक साथ निकलने पर रोक लगा दी है। यह रोक लॉकडाउन के तहत आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए निकलने वालों पर भी प्रभावी रहेगी। केवल किसी के निधन पर उसकी अंतिम यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति जा सकते हैं।
शादी को सशर्त मंजूरी, बरात में सिर्फ चार लोग
सरकार ने शादी समारोह आयोजित करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। दुल्हन के घर बरात ले जाने पर सख्त प्रावधान किया गया है। दुल्हन के घर केवल दूल्हा और चार बराती जा सकेंगे।
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत ग्रामीणों को काम देने का निर्णय लिया है। मनरेगा के तहत केवल निर्माण से संबंधित कार्य ही किए जा सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने इस बात पर भी विचार किया कि कृषि कार्यों के लिए भी अगर मजदूर नहीं मिलते तो मनरेगा में उसे जोड़ा जाए।
आवारा पशुओं को मिलेगा पशु आहार
मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया लॉकडाउन के कारण आवारा पशुओं को आहार मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए पशुपालन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। पशुओं के लिए काम करने वाले एनजीओ का भी सहयोग लिया जाएगा। आवारा पशुओं को चिन्हित कर उन्हें चारा मुहैया करवाने के लिए टीमें बनेगी।