केंद्र, प्रदेश सरकार और सक्षम अधिकारी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 100 रुपये, दूसरी बार में 200 रुपये और दो बार से अधिक उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना राशि जमा न करने पर अधिकतम पांच हजार जुर्माना व छह माह की सजा होगी।
ये अधिकारी कर सकेंगे जुर्माना
कोविड 19 एक्ट में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी (उप निरीक्षक स्तर तक), राजस्व अधिकारी (राजस्व निरीक्षक स्तर तक) और जिलाधिकारी की ओर से अधिकृत अधिकारी को जुर्माना करने का अधिकार होगा।