-फल, सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (लाइसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें और पशुचारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।
- पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
-आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों एवं सरकारी वाहनों को मात्र ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी।
- हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने के लिए बैंक्वेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों एवं निर्माण सामग्री के वाहनों को छूट रहेगी।
- औद्योगिक इकाइयों और इनके वाहन एवं कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी।
- रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों से होम डिलिवरी में छूट रहेगी।
- शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।
-केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय और अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यलयों को छोड़कर) बंद रहेंगे।
- मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
- वास्तविक रूप से चिकित्सालय इलाज के लिए जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों के आवागमन में छूट होगी।
-कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन में छूट रहेगी।
- पोस्ट आफिस और बैंक यथासमय खुलेंगे। इनमें कार्यरत कर्मियों को कार्यालय अवधि में आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट होगी।
- इंश्योरेंस कार्यालय और कार्यालय से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी के लिए आवागमन प्रतिबंध से छूट रहेगी।
-कोविड 19 ड्यूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी के लिए आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी।