प्रदेश सरकार ने राजस्व न्यायालयों को खोलने की भी अनुमति दे दी है। राजस्व न्यायालय कोविड 19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एक दिन में अधिकतम 20 मामलों की सुनवाई कर सकेंगे।
विक्रम-टेंपो-ऑटो चलेंगे
कोविड कर्फ्यू के दौरान विक्रम, टेंपों व ऑटो चलाने की इजाजत भी दे दी गई है। इसके लिए परिवहन विभाग अलग से मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करेगा। कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विक्रम, टेंपो और ऑटो का संचालन होगा।
19 व 20 जून को होगा सैनिटाइजेशन
कोविड कर्फ्यू के दौरान 19 जून (शनिवार) और 20 जून (रविवार) को नगर निकाय सभी सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, मंडी व भीड़ भाड़ वाले स्थानों में सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे।
ये व्यवस्था पहले की तरह रहेगी लागू
- पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
- राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
- गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी।
इस समय कोरोना की स्थिति आशानुरूप नीचे आ रही है, लेकिन अभी यह नहीं कह सकते कि हमने कोविड पर जीत हासिल कर ली है। मेरा व्यापारी भाइयों से भी अनुरोध है कि थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन यह हफ्ता सबसे महत्वपूर्ण होगा। 22 के बाद सरकार अनलॉक की ओर जाएगी।
- सुबोध उनियाल, शासकीय प्रवक्ता