फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट की नाफरमानी सीएस को पड़ी महंगी, अवमानना नोटिस

Wed, 04 May 2016 02:43 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
विज्ञापन
कोर्ट - फोटो : file photo
विज्ञापन
हाईकोर्ट के आदेश का पालन न किए जाने के मामले में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


जीप, कार, सूमो ड्राइवर्स तथा ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तरकाशी के सदस्य शेर सिंह राणा और जयकाशी विश्वनाथ ने हाईकोर्ट में कहा कि पूर्व में उनकी ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि 5 मार्च 2014 को जारी शासनादेश में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जून 2014 से जून 2016 तक उनके सभी सदस्यों को रोड टैक्स माफ किए जाने का प्रावधान है।

छह माह भी नहीं हुआ आदेश पर अमल
साथ ही वाहन स्वामियों को आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है, लेकिन शासनादेश के मुताबिक एसोसिएशन के सदस्यों को राहत नहीं दी जा रही है। इस प्रकरण पर कोर्ट ने सुविधा देने के मामले में पूर्व में सरकार व संबंधित विभाग को छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश जारी होने के छह माह बाद भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जो कोर्ट की अवमानना है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने इस मामले में मंगलवार को सुनवाई के बाद उक्त आदेश न पालन करने पर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें