अदालती खर्च के आदेश को बरकरार
जिला आयोग के इस फैसले के खिलाफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की। राज्य आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि गाड़ी की कुल आईडीवी 3,25,000 रुपये थी, जबकि जिला फोरम ने 3.50 लाख रुपये का मुआवजा तय कर दिया, जो कि नियमों के विरुद्ध है। राज्य आयोग ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी परिस्थिति में शिकायतकर्ता वाहन की आईडीवी से अधिक राशि का हकदार नहीं हो सकता।
राज्य आयोग ने जिला फोरम द्वारा दी गई 3.50 लाख रुपये की मुआवजा राशि को घटाकर 2,69,000 रुपये कर दिया। हालांकि, आयोग ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता की सहमति के बाद भी बीमा कंपनी ने समय पर क्लेम का भुगतान नहीं किया, इसलिए जिला आयोग की ओर से लगाए गए सात प्रतिशत ब्याज और 5,000 रुपये के अदालती खर्च के आदेश को बरकरार रखा गया है।
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पीएनबी को राहत, उपभोक्ता शिकायत खारिज
देहरादून। उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को राहत देते हुए आलोक कुमार त्यागी की उपभोक्ता शिकायत खारिज कर दी है। आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के छह जनवरी 2022 के आदेश को भी रद कर दिया। जिला आयोग ने बैंक को करीब 2.27 लाख रुपये ब्याज सहित देने के साथ मानसिक पीड़ा के लिए 15 हजार और मुकदमे के खर्च के लिए पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया था। यह मामला मेसर्स अर्चना एंटरप्राइजेज के बैंक खाते से जुड़ा था।