मंगलवार को भूमि संयोजन योजना (लैंड पूल स्कीम) पर भी मुहर लगी। आवास विभाग ने इसकी नियमावली को अधिसूचित कर दिया है। नियमावली के तहत भू स्वामी भूमि का संयोजन (पूल) कर विकास प्राधिकरण को भूमि बेच सकेंगे। बदले में विकास प्राधिकरण जमीन का कुछ हिस्सा विकसित कर भू स्वामियों के अधिकार क्षेत्र में देगा।
भूमि संयोजन योजना को हाल ही में हुई कैबिनेट में रखा गया था। मंगलवार को आवास विभाग ने इस योजना की नियमावली को भी अधिसूचित किया। इस योजना के तहत जमीन लेने पर विकास प्राधिकरण भू स्वामियों को बेहतर रिटर्न देगा।
नियमावली में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भूमि पर पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि की सुविधाओं का विकास किया जाता है तो उपयोगकर्ता को उसका शुल्क अदा करना होगा। इस नियमावली के तहत क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी की गई है। भूमि संयोजन के समय की प्रभावी सर्किल दर को आधार मानते हुए भू स्वामी को तीन गुना क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान रखा गया है।