स्कूल बसों में अब चालकों को इन नियमों का ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा न किया तो चालक और स्कूल प्रबन्धन दोनों को नुकसान भुगतना पड़ सकता है। स्कूलों के वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर संभागीय परिवहन कार्यालय ने बुधवार को शिक्षा विभाग को सर्कुलर जारी कर दिया।
सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट और उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सुरक्षा संबंधी सुझावों और नियमों को अनिवार्यता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूली वाहनों में बच्चों को ठसाठस भरकर ढोया जाता है।
अधिकतर बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी बसों में बच्चों की सुरक्षा संबंधी सुझाव दिए हैं।
आरटीओ सुधांशु गर्ग ने बुधवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी को सुझावों और नियमों को हर हाल में लागू कराने के निर्देश दिए हैं। आरटीओ ने कहा कि विभागीय टीमें लगातार बसों की चेकिंग करेंगी। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली बसों को सीज करने के साथ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।