जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के मामले में दो बच्चों की गवाही पर दोषी पति को शुक्रवार को उम्रकैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
30 जून 2015 को ग्राम परेवावेश्य जहानाबाद, पीलीभीत (यूपी) निवासी राशिद ने बनभूलपुरा (हल्द्वानी) थाने में तहरीर देकर कहा था कि उन्होंने अपनी बहन नरगिस का विवाह लगभग एक दशक पहले परेवावेश्य गांव निवासी नासिर उर्फ गुड्डू से किया था।
विवाह के बाद नासिर पत्नी नरगिस समेत बनभूलपुरा में रहने लगा। 30 जून 2015 को नासिर ने अपनी पत्नी नरगिस की हत्या कर दी। रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ समय बाद पुलिस ने आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया गया था।
बीती तीन अप्रैल को मामले में हुई सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में नासिर पर पत्नी नरगिस की हत्या का जुर्म साबित हो गया। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।