पेट्रोल पंपों से तेल भराने के लिए हेलमेट की अनिवार्यता पर शासन अब कानून बनाने की तैयारी में है। पेट्रोल के लिए बाइक सवार और उसके साथ बैठने वाली सवारी के पास हेलमेट जरूरी होने संबंधी शासनादेश के बाद अब शासन इसे कानून में तब्दील करने की तैयारी कर रहा है। कानून बनने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी इसका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा।
परिवहन विभाग ने कुछ दिन पहले शासनादेश जारी करके पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट होना अनिवार्य कर दिया था। इस संबंध में पेट्रोल पंप संचालकों और संबंधित एसोसिएशन को भी पत्र जारी किए गए थे, लेकिन इस पर पेट्रोल पंप संचालकों ने गंभीरता नहीं दिखाई। कुछ लोग न्यायालय चले गए। इस पर शासनादेश को लंबित कर दिया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम में भी पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट की बाध्यता जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इस पर शासन ने कानून बनाने का निर्णय लिया है। जरूरत पड़ी तो अधिनियम में भी संशोधन किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में पूरा खाका तैयार करके फाइल न्याय विभाग को भेज दी है। सचिव परिवहन सीएस नपल्च्याल ने बताया कि इस संबंध में दूसरे राज्यों की व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर हेलमेट अनिवार्य किया गया है।