उत्तराखंड शासन में पंचायती राज अनुभाग के सचिव चंद्रेश कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में चार फरवरी का आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और रजनी भंडारी को जिला पंचायत चमोली के प्रशासक के रूप में बहाल किया जाता है।