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Chamoli: रजनी भंडारी फिर बनीं जिला पंचायत की प्रशासक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने पद पर किया बहाल

Tue, 01 Apr 2025 07:49 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, गोपेश्वर(चमोली)

सार

रजनी भंडारी को चार फरवरी 2025 को शासन ने प्रशासक के पद से हटाने के आदेश जारी किए थे।
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रजनी भंडारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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उत्तराखंड शासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर रजनी भंडारी को जिला पंचायत चमोली के प्रशासक पद पर बहाल कर दिया है।

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बता दें कि 2011 में रजनी भंडारी के जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए नंदाराजजात के कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद उत्तराखंड शासन ने उन्हें प्रशासक के पद से हटा दिया था। जिसको लेकर रजनी भंडारी को दो बार पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटाया गया और दोनों बार कोर्ट के आदेश पर उन्हें बहाल किया गया। जैसे ही जिला पंचायत में प्रशासक नियुक्त किए गए उसके तुरंत बाद शासन ने चार फरवरी 2025 को उन्हें फिर उसी मामले में पद से हटाने के आदेश दे दिए। रजनी भंडारी शासन के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थीं। हाईकोर्ट ने 27 मार्च को अंतरिम आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ता रजनी भंडारी को पुन: प्रशासक के रूप में बहाल करने के निर्देश दिए।

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उत्तराखंड शासन में पंचायती राज अनुभाग के सचिव चंद्रेश कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में चार फरवरी का आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और रजनी भंडारी को जिला पंचायत चमोली के प्रशासक के रूप में बहाल किया जाता है।
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