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हाईकोर्ट ने दिए आयुर्वेद विवि के कुलपति को हटाने के निर्देश

Thu, 27 Oct 2016 10:19 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल
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हाईकोर्ट - फोटो : file photo
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नैनीताल हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति प्रो. सतेंद्र प्रसाद मिश्रा को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून निवासी नीरज कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक विवि में कुलपति की नियुक्ति नियमों के विरुद्घ हुई है।
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याचिका में कहा कि कुलपति की अधिकतम आयु चयन के समय 65 वर्ष होनी चाहिए थी। वर्तमान कुलपति का चयन 65 की आयु से अधिक पर हुआ है। याचिकाकर्ता का कहना था कि कुलपति ने अपना जन्मवर्ष 1951 दर्शाया है। उनकी वास्तविक जन्मवर्ष 1949 है।
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बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद कुलपति को पद से हटाने के निर्देश दिए।
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