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OMG: मरने के बाद भैंस को मिला इंसाफ, कैद में आरोपी

Sun, 21 Jun 2015 05:16 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, उत्तरकाशी
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बिजली चोरी में प्रयुक्त तार के करंट की चपेट में आने से पड़ोसी की भैंस की मौत के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दो साल के कठोर कारावास और पचास हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सितंबर 2011 में धारकोट गांव में घर के आंगन बंधी चैन सिंह की भैंस करंट लगने से मर गई थी। गांव की पंचायत ने पड़ताल की तो पता चला कि पड़ोस के किशन लाल की ओर से बिजली की चोरी के लिए डाले गए तार की चपेट में आने से भैंस की मौत हुई।

पुष्टि होने पर दोनों पक्षों के बीच लिखित राजीनामा हुआ। समझौते में किशन लाल ने भैंस के मालिक चैन सिंह को 17,500 रुपए देने की बात कही।
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50 हजार देना होगा जुर्माना

लेकिन बाद में किशन लाला अपनी बात से मुकर गया। जिसके बाद चैन सिंह ने उसके खिलाफ धरासू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने बताया कि शनिवार को जिला सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी किशन लाल को विद्युत अधिनियम की धारा 135 में एक साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना तथा धारा 429 में दो साल के कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत ने जुर्माने में से 25 हजार रुपए पीड़ित पक्ष को हर्जाने के तौर पर देने के आदेश दिए।
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