बिजली चोरी में प्रयुक्त तार के करंट की चपेट में आने से पड़ोसी की भैंस की मौत के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दो साल के कठोर कारावास और पचास हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सितंबर 2011 में धारकोट गांव में घर के आंगन बंधी चैन सिंह की भैंस करंट लगने से मर गई थी। गांव की पंचायत ने पड़ताल की तो पता चला कि पड़ोस के किशन लाल की ओर से बिजली की चोरी के लिए डाले गए तार की चपेट में आने से भैंस की मौत हुई।
पुष्टि होने पर दोनों पक्षों के बीच लिखित राजीनामा हुआ। समझौते में किशन लाल ने भैंस के मालिक चैन सिंह को 17,500 रुपए देने की बात कही।