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Dehradun News: वीपीडीओ भर्ती धांधली के आरोपी शिक्षक की जमानत नामंजूर

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I-विजिलेंस ने जनवरी 2020 में दर्ज किया था केस, एसटीएफ ने किया था शिक्षक को गिरफ्तार
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I वीपीडीओ भर्ती धांधली के आरोपी सरकारी शिक्षक की जमानत अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया। आरोपी को गत सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। वह पौड़ी जिले के धूमाकोट क्षेत्र के स्कूल में तैनात था।I
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Iग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीपीडीओ) भर्ती परीक्षा में विजिलेंस ने साल 2020 में केस दर्ज किया था। विजलेंस बीते अगस्त तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसके बाद जांच एसटीएफ के पास पहुंची। एसटीएफ ने मामले में सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय छुलसिया तहसील धुमाकोट जिला पौड़ी गढ़वाल में तैनात शिक्षक मुकेश कुमार शर्मा निवासी वसंत विहार, वार्ड एक, काशीपुर जिला ऊधमसिंह नगर को बीते सितंबर में गिरफ्तार किया था।
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Iशिक्षक पर आरोप है कि परीक्षा में सेटिंग से बैठे अभ्यर्थियों को एकत्र करके एजेंट के पास ले गया था। आरोपी की ओर से जमानत याचिक विजिलेंस कोर्ट में लगाई गई। बचाव पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। शासकीय अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने परीक्षा घपले में आरोपी की मिलीभगत के तर्क दिए। विजलेंस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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Iडकैती के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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Iडोईवाला में मंत्री के भाई के घर हुई डकैती के आरोपी की जमानत याचिका न्यायायल ने खारिज कर दी। 15 अक्तूबर को हुई घटना के आरोप में पुलिस ने शमीम निवासी ग्राम बसेडा जिला मुजफ्फरनगर वर्तमान निवासी तेलीवाला डोईवाला को गिरफ्तार किया था। शमीम के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। घटना के दिन वह अपनी दुकान पर था उससे कोई रिकवरी नहीं हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से जांच की है। शमीम घर के अंदर नहीं गया लेकिन घर के बाहर रहकर निगरानी करते हुए घटना में शामिल हुआ। उसके पास से 48 हजार रुपये बरामद हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।I
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Iदेहरादून। डोईवाला में मंत्री के भाई के घर हुई डकैती के आरोपी की जमानत याचिका न्यायायल ने खारिज कर दी। 15 अक्तूबर को हुई घटना के आरोप में पुलिस ने शमीम निवासी ग्राम बसेडा जिला मुजफ्फरनगर वर्तमान निवासी तेलीवाला डोईवाला को गिरफ्तार किया था। शमीम के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। घटना के दिन वह अपनी दुकान पर था उससे कोई रिकवरी नहीं हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से जांच की है। शमीम घर के अंदर नहीं गया लेकिन घर के बाहर रहकर निगरानी करते हुए घटना में शामिल हुआ। उसके पास से 48 हजार रुपये बरामद हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।I
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