सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत किसी भी पात्र लाभार्थी के पास राशन कार्ड नहीं है तो वे व्यक्तिगत आईडी से कार्ड बनवा सकता है। आईडी में लाभार्थी की पहचान के लिए माता-पिता का नाम होना चाहिए।
राज्य स्वास्थ्य अभिकरण का कहना है कि कोई भी सीएससी संचालक यदि राशन कार्ड के नाम पर गोल्डन कार्ड बनाने से मना करता है तो लाभार्थी अभिकरण के टोल फ्री नंबर 104 व 14555 पर संपर्क कर सकता है।
गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं है। यदि परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं है तो वे व्यक्तिगत आईडी से कार्ड बनवा सकता है। व्यक्तिगत आईडी में लाभार्थी की पहचान के लिए माता-पिता का नाम होना चाहिए।
-डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, निदेशक (प्रशासन) राज्य अटल आयुष्मान मिशन