अटल आयुष्मान योजना में पांच लाख तक की सीमा तक मुफ्त इलाज के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने रेफरल व्यवस्था को सख्ती से लागू किया है। योजना में सूचीबद्ध 74 निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा लेने के लिए मरीज को पहले सरकारी अस्पताल से रेफर करना अनिवार्य है। इमरजेंसी की स्थिति में रेफर व्यवस्था लागू नहीं होगी।
शनिवार को आईटी पार्क स्थित कार्यालय में प्रेसवार्ता में प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया ने बताया कि योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए सरकार ने रेफरल नीति बनाई है। इसके पीछे मंशा यह है कि आयुष्मान कार्डधारक मरीज का पहले राजकीय अस्पतालों में इलाज किया जाए। उपचार की सुविधा उपलब्ध न होने पर ही निजी अस्पतालों में रेफर करने की व्यवस्था है। कोविड महामारी में सरकार ने इस व्यवस्था में छूट दी थी। अब फिर से मरीज की बायोमेट्रिक और रेफरल व्यवस्था को लागू किया गया है।