इस पर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। उसके बाद हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए भर्ती शुरू करने के आदेश जारी किए।
चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि सभी पदों के लिए 23 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। इसकी अधिसूचना नए सिरे से बुधवार को जारी की जाएगी।