प्रदेश के कर्मचारियों को एमएसीपी, एसीपी का लाभ देने से संबंधित शासनादेश में संशोधन हो गया। इससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस बाबत आदेश जारी किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति इस शासनादेश में संशोधन की मांग कर रही थी।
प्रवक्ता अरुण पांडेय ने बताया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2017 के शासनादेश में संशोधन पर सहमति बन गई थी। आज शासनादेश जारी हो गया है। उन्होंने बताया कि छह जनवरी 2022 को सरकार ने एसीपी से संबंधित संशोधित शासनादेश जारी किया था, जिसमें अति उत्तम के बजाय उत्तम तो कर दिया गया था लेकिन यह शासनादेश जनवरी से ही लागू किया गया है।
इस वजह से पूर्व के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा था। उनकी मांग थी कि 2017 में जो शासनादेश लागू हुआ था, संशोधन के बाद यह उसी तिथि से लागू किया जाए। अब यह मांग मानते हुए वित्त विभाग ने संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें एमएसीपी, एसीपी के लाभ के लिए पिछले पांच वर्ष की सेवा उत्तम होगी।
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जिसका लाभ प्रदेश के हजारों कार्मिकों को होगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने भी इस संशोधित शासनादेश पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को आर्थिक हानि नहीं होगी। समन्वय समिति और परिषद ने इसके लिए राज्य सरकार और वित्त विभाग का आभार जताया है।