- कुलसचिव पद पर बीटेक की डिग्री और पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव अनिवार्य, डा. अनीता नहीं हैं बीटेक डिग्री धारक।
- कुलसचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से एक वर्ष के लिए। अधिकतम एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है। 31 दिसंबर 2019 को कुलसचिव की प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई, जिसे नहीं बढ़ाया गया।
- विवि प्रथम परिनियमावली 2018 के प्रावधानों के तहत नहीं हुई है कुलसचिव की प्रतिनियुक्ति।
- कुलसचिव की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास है, लेकिन यूटूयी एक्ट 2005 की धारा 39 के तहत कुलाधिपति को अधिकार देती है कि किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति में विधिक मान्यता से संबंधित प्रश्न हो तो उस पर निर्णय ले सकता है। इसी अधिकार का इस्तेमाल राज्यपाल ने किया।