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वाहन स्वामियों के लिए बुरी खबर, दोपहिया, तिपहिया व मोटर वाहनों का टैक्स इतने फीसदी तक बढ़ा

Sat, 15 Dec 2018 08:40 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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tax - फोटो : demo pic
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उत्तराखंड में दोपहिया, तिपहिया व मोटर वाहनों से वसूले जाने वाले विभिन्न कर (टैक्स) अब महंगे हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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प्रस्ताव के तहत सरकार ने 10 तरह के करों की दरों में बदलाव किए हैं, जो वाहन स्वामियों की जेब पर कुछ भारी पड़ेंगे। अलबत्ता सरकार ने बिजली, सौर ऊर्जा और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को करों को भारी छूट दी है।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के बताया कि संशोधन प्रस्ताव की अधिसूचना जारी होने के बाद नई दरें लागू हो जाएंगी। प्रस्तावित दरें इस तरह से होंगी।
 

सिटी बसों को राहत, पर्वतीय बसों को करों में छूट

प्रदेश के शहरी व पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वाहन व्यवस्था प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने निजी बसों संचालन में विभिन्न करों में 50 प्रतिशत की छूट दी है। सचिव (परिवहन) शैलेश बगौली के मुताबिक, इस छूट से पर्वतीय क्षेत्रों में बसों के संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि  सिटी बसों से हर महीने 85 रुपये प्रति सीट के हिसाब से वसूले जाने वाले कर को 50 रुपये प्रति सीट प्रति माह करने का निर्णय लिया है।

सरकार के इस फैसले से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत अन्य शहरों में सिटी बसों के संचालकों को राहत मिलेगी। इसी तरह राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित हो रही बसों की कर की दरें मैदानी मार्गों की तुलना में आधी करने का निर्णय लिया है।

यानी पर्वतीय क्षेत्रों में कर की दर भी अब 50 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह होगी। इससे गढ़वाल मोटर्स आनर्स यूनियन (जीएमओ), टिहरी गढ़वाल मोटरर्स आनर्स (टीजीएमओ), कुमाऊं मंडल आनर्स यूनियन (केएमओयू) के तहत संचालित हो रही बसों को करों में छूट का लाभ मिलेगा।

सिटी बसों के कर में 50 प्रतिशत की छूट 
1500 किमी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त किमी पर चार पैसे प्रति सीट प्रति किमी. जुड़ता जाएगा। नगर निगम या नगर पालिका की सीमा में संचालित बसों के लिए प्रति सीट कर की दर वर्तमान में 85 रुपये है जो संशोधन के बाद आधी रह जाएगी। लेकिन तिमाही कर की दर मासिक दर का तीन गुना और वार्षिक कर की दर मासिक दर की 11 गुना होगी।

 

दुपहिया तिपहिया, मोटर कैब व माल यान की नई दरें

वर्तमान में: ड्राइवर को छोड़कर तीन व्यक्तियों से कम व्यक्तियों के बैठने वाले दुपहिया व तिपहिया मोटर कैब की प्रत्येक सीट के लिए वार्षिक कर की दर 730 रुपये व एकमुश्त देने पर 10,000 रुपये है।
पारित: तिमाही आधार पर 230 रुपये, वार्षिक कर की दर पर 800 रुपये और एकमुश्त देय पर कर की दर 7,000 रुपये होगी।
वर्तमान में: ड्राइवर को छोड़कर तीन से अधिक और छह व्यक्तियों से कम के बैठने वाले तिपहिया मोटर कैब के प्रत्येक सीट के लिए वार्षिक कर की दर 845 व एकमुश्त 10 हजार रुपये।
पारित: तिमाही 280, वार्षिक 1000 और एकमुश्त  7,000 रुपये होगी।
वर्तमान में: ऐसे मालयान जिनका सकल यान भार 3000 किग्रा से कम न हो, पर सकल यान के भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उनके भाग के लिए वार्षिक कर 1000 रुपये और एकमुश्त 10,000 रुपये है।
पारित: ऐसे मालयान के लिए अब वार्षिक 1200 रुपये और एकमुश्त 12500 रुपये तय किया है।
नोट: विद्युत बैटरी, सोलर पावर व सीनएनजी से चलित वाहनों पर तय कर से 20 प्रतिशत के बराबर छूट होगी। कोई माल यान जब-जब किराए पर सवारियां ढोते पाया जाएगा, उससे 2200 प्रति सवारी की दर कर की वसूली तो बरकरार रहेगी, साथ ही अब संपूर्ण कर को 6600 रुपये तक सीमित कर दिया है।
 

परिवहन वाहनों की कर की वर्तमान व पारित दरें

मोटर कैब (दुपहिया, तिपहिया, मोटर कैब छोड़कर)
वर्तमान: प्रत्येक सीट के लिए तिमाही 430 रुपये, वार्षिक 1700 रुपये।
पारित: मासिक 200, तिमाही 500 और वार्षिक 1900 रुपये।
वर्तमान: मैक्सी कैब के प्रत्येक सीट के लिए तिमाही 510 रुपये, वार्षिक 1900 रुपये।
पारित: मैक्सी कैब वाहन ( किराया व भाड़ा पर यात्रियों के परिवहन हेतु परमिट से चलते हैं) को मासिक 220, तिमाही 600 और वार्षिक 2250 रुपये कर देना होगा।
वर्तमान: 3000 किग्रा से अधिक भार वाले वाहनों से तिमाही 230 और वार्षिक 850 रुपए।
पारित: तिमाही 270, वार्षिक 1000 रुपये।
वर्तमान: कृषि कार्य से अलग व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल हो रहे ट्रैक्टर के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए तिमाही 500 रुपये, सालाना 1800 रुपये।
पारित: तिमाही 600  और सालाना 2100 रुपये होगा।
वर्तमान: निर्माण कार्य में इस्तेमाल वाहन या विशेष प्रकार के वाहन जो व्यावसायिक उद्देश्य से पंजीकृत हो, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए तिमाही 500 रुपये या सालाना 1800 रुपये है।
पारित: तिमाही 600 रुपये या 2200 रुपये।
वर्तमान: किसी अन्य राज्य का वाहन (जो उत्तराखंड में चलाने के लिए प्राधिकृत हो) से तिमाही 130 रुपये या सालाना 500 रुपये।
पारित: ऐसे वाहनों से तिमाही 150 रुपये या सालाना दर 550 होगी।
वर्तमान: ड्राइविंग स्कूल के वाहनों से प्रत्येक मीट्रिक टन पर तिमाही 500 रुपये और सालाना 1800 रुपए।
पारित: ऐसे वाहनों पर तिमाही 550 रुपये या सालाना 2000 रुपये होगी।
 

सार्वजनिक वाहनों के लिए

ठेका गाड़ी 12 सीट से अधिक व्यक्तियों के बैठने वाली (मोटर कैब व मैक्सी कैब को छोड़कर)
 दरें:     मासिक  त्रैमासिक सालाना
वर्तमान:100    300    1100 
पारित: 125    350    1300

दरें        मैदानी मार्ग पर    पर्वतीय मार्ग पर (प्रति सीट कर की दर)
           मासिक            मासिक
वर्तमान 85                    75
पारित    100                50 

अस्थाई पंजीकृत वाहनों के लिए कर की दर (प्रत्येक 30 दिन के लिए  रुपये में)
वाहन के प्रकार                        वर्तमान         पारित
सभी प्रकार के  दुपहिया वाहन 50                    100
छह सीटर तक के निजी वाहन    100                200
हल्का मोटर वाहन                    100                    200
मध्यम माल व यात्री वाहन        200                    300
भारी माल या भारी यात्री वाहन    300                    500

डीलर के कब्जे में रखे वाहनों के कर की दरें (रुपये में)
                                                     वर्तमान     पारित 
दुपहिया वाहन                                     50        100 
हल्का मोटर वाहन                            50            200
मध्यम एवं भारी मोटर वाहन            100         300
 

ग्रीन कर की दरों में संशोधन

परिवहन वाहनों से अलग वाहन के रजिस्ट्रीकरण के समय
मोटर साइकिल पर 400 रुपये और मोटर साइकिल से भिन्न वाहन पर 1200 रुपये उपकर लिया जा रहा है।
कैबिनेट ने मोटर साइकिल पर 500 रुपये,  मोटरसाइकिल से अलग पेट्रोल चलित वाहन पर 1500 रुपये और ऐसे डीजल चलित वाहन पर 300 रुपये का उपकर लगाया है।

ऐसे वाहन जो रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनके रजिस्ट्रीकरण व नवीनीकरण के समय मोटर साइकिल पर 400 रुपये प्रति पांच वर्ष व 1200 रुपये प्रति पांच वर्ष देय हैं। कैबिनेट ने अब इसे बढ़ाकर मोटरसाइकल के लिए 1000 रुपये प्रति पांच वर्ष, पेट्रोल चलित वाहन के लिए 3000 रुपये प्रति पांच वर्ष और डीजल चलित वाहन के लिए 5000 रुपये प्रति पांच वर्ष कर दिया है। रजिस्ट्रीकरण की तिथि से सात वर्ष की आयु पूरी कर चुके  परिवहन वाहनों के लिए 400 रुपये प्रति वर्ष के स्थान पर अब 600 रुपये प्रति वर्ष उपकर का प्रावधान किया है।

सार्वजनिक वाहनों पर विशेष कर बढ़ाया
मेलों और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को लाने- ले जाने, बारात, पर्यटक, यात्रियों व आरक्षित पार्टियों की सवारी के लिए जारी किए जाने वाले अस्थाई परमिट के तहत मंजिली गाड़ियों पर ड्राइवर को छोड़कर प्रत्येक सीट के लिए प्रतिदिन कर की दर को आठ रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है।

माल यान पर कर की दर में बढ़ोतरी
3000 किग्रा. से कम भार वाले वाहन, प्रत्येक सात दिन या उसके भाग के लिए अब तक प्रतिदिन के हिसाब से 150 रुपये, हल्का माल वाहन से 50 रुपये, मध्यम से 75 रुपये, भारी से 100 रुपये प्रतिदिन वसूला जाता था।
लेकिन पारित प्रस्ताव में कर की दर को इसे प्रति दिन, प्रति सप्ताह और प्रतिमाह के हिसाब से तय कर दिया है। 3000 किग्रा से कम भार वाले वाहनों से प्रति सप्ताह 200 व प्रतिमाह 700 रुपये, हल्का माल वाहन से प्रति दिन, प्रति सप्ताह व प्रतिमाह 60, 400 1500, मध्यम से 90, 600, 2200, भारी वाहन से 125, 835 व 3200 रुपये तय किया गया है।
 
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सार्वजनिक सेवा वाहनों के कर की दरें प्रत्येक सीट के लिए

वाहन                वर्तमान            पारित दरें    (प्रतिदिन)
सामान्य                20                        25
वातानुकूलित         30                    40
राज्य में खड़े        200                    -

12 सीट तक के सार्वजनिक वाहन के लिए प्रतिदिन कर की दर सामान्य 25, वातानुकूलित 40 रुपये होगी।
12 सीट से अधिक के सार्वजनिक वाहन के लिए सामान्य के लिए 75 रुपये प्रथम तीन दिन के लिए उसके बाद 20 प्रतिदिन और वातानुकूलित के लिए 120 रुपये पहले तीन दिन और उसके बाद 35 रुपये प्रतिदिन।

अन्य राज्य संघ में पंजीकृत उत्तराखंड में बगैर परमिट पकड़े जाने पर
वर्तमान में सामान्य सार्वजनिक वाहन से प्रत्येक सीट के लिए 100 रुपये और वातानुकूलित से 150 रुपये है, जिसमें अब संशोधन करते हुए सामान्य वाहन के लिए 150 रुपये और वातानुकूलित वाहन के लिए 240 रुपये प्रति सीट के हिसाब से कर वसूला जाएगा।

ऐसे वाहन जो परिवहन वाहन रूप में चलते पाए गए तो... 
वर्तमान में ऐसे गैर परिवहन वाहनों पर चालक को छोड़कर 2200 रुपये प्रति सीट की दर से कर वसूला जाता था। अब यात्रियों को ढोता पाए जाने पर ऐसे वाहन से 1000 प्रति सीट प्रत्येक बार जो किसी भी दशा में ऐसे वाहन पर कर की धनराशि से 10 हजार से अधिक नहीं होगी। कर की गणना आरसी अथवा मौके पर वाहन में लगी सीटों के आधार पर किया जाएगी।
कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर या ट्राली या दोनों जब भी मालवाहन की तरह परिवहन यान के रूप में चलता पाया तो पकड़े जाने पर 5000 रुपये ट्रेक्टर के लिए और 3000 रुपये ट्राली के लिए कर निर्धारित होगा।
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