II20 जून तक नए कानूनों का ऑनलाइन कोर्स पूरा करेंगे सभी पुलिसकर्मी
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I- आईगोट कर्मयोगी एप और पोर्टल पर उत्तराखंड पुलिस ने अपलोड किए कोर्स
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I- कोर्स पूरा करने के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट, सिविल के अलावा अन्य विंग के कर्मी भी करेंगे कोर्स
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I आगामी 20 जून तक प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों को तीनों नए कानूनों का कोर्स पूरा करना होगा। उत्तराखंड पुलिस की ओर से आईगोट कर्मयोगी एप और पोर्टल पर तीनों कानूनों के कोर्स अपलोड कर दिए गए हैं। इन ऑनलाइन कोर्स को कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल स्तर के कर्मचारी करेंगे। इसमें सिविल पुलिस के अलावा अन्य विंग के कर्मचारी भी इस कोर्स को पूरा करेंगे। ताकि, उन्हें भी तीनों नए कानूनों की जानकारी हो सके।
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Iगौरतलब है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय सुरक्षा अधिनियम (बीएसए) लाए गए हैं। ये तीनों नए कानून एक जुलाई से पूरे भारत में लागू हो जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस में ऑफलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। इनमें सब इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी और इससे ऊपर के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। अब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबलों के लिए ऑनलाइन कोर्स की व्यवस्था की गई है। डीआईजी ट्रेनिंग बरिंदर जीत सिंह ने बताया कि भारत सरकार के आईगोट कर्मयोगी एप और पोर्टल पर तीनों कानूनों के कोर्स उपलब्ध हैं।
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Iइस पोर्टल पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) की ओर से भी कोर्स अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस की ओर से भी कुल 18 मॉड्यूल में कोर्स अपलोड किए गए हैं। इस कोर्स को सिविल पुलिस के अलावा अन्य विंग के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को करना जरूरी है। सभी मॉड्यूल पूरे करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी उन्हें जारी किया जाएगा। यह कोर्स एक जून से लागू हो चुका है। आगामी 20 जून तक चलेगा। इसके लिए पुलिसकर्मी अपनी ई-मेल और मोबाइल नंबर से रजिस्टर और लॉगइन कर सकते हैं।I