मूल रूप से बिहार निवासी और यहां सिख रेजीमेंट में कार्यरत श्याम कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में भारती एयरटेल लिमिटेड 148 सिविल लाइंस मंदाकिनी टावर बरेली, भारती एयरटेल लिमिटेड पाटलीपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया पटना बिहार और एसबीआई उमानगर मुजफ्फरपुर के खिलाफ वाद दायर किया था।
कहा कि उन्होंने एयरटेल का मोबाइल नंबर 7739402122 (सिम) लिया था। मई 2017 में जम्मू-कश्मीर में तैनाती के दौरान कुछ समय नेटवर्क उपलब्ध नहीं रहने के कारण वह मोबाइल का उपयोग नहीं कर सका।
इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी नाम और पहचान पत्र के जरिए डुप्लीकेट सिम बनवा दिया और धोखाधड़ी करके 18 मई 2017 को उनके बैंक खाते से ऑनलाइन बैंकिंग के जरिये 2.87 लाख रुपये निकाल लिए।
जिला उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय में कहा कि एयरटेल कंपनी के अधिकारियों ने मामले में लापरवाही की है। जिस कारण किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी कागजों के जरिए डुप्लीकेट सिम प्राप्त कर लिया और सैनिक के खाते से 2.87 लाख रुपये निकाल लिए।
फोरम ने अपने आदेश में एयरटेल कंपनी के संबंधित अधिकारियों से उपभोक्ता श्याम कुमार को 2 लाख 87 हजार 630 रुपये का भुगतान करने के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये और वाद व्यय के तौर पर 15 हजार रुपये का भुगतान करने को कहा है।
एक माह के भीतर भुगतान नहीं करने पर चार प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य प्रभात कुमार जौधरी और लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।