संबद्धता रद्द करने के आदेश जारी
सचिव आयुष डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर संबद्धता रद्द करने के आदेश जारी किए गए। इसमें कुलपति के कार्यमुक्त आदेश की प्रतीक्षा किए बिना ही 24 घंटे के भीतर मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया। इसके बाद ही वेतन का भुगतान किया जाएगा।
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इन डॉक्टरों की संबद्धता रद्द
डॉ. प्रियरंजन तिवारी, डॉ. अरुण शर्मा, डॉ. नरसिंह नारायण तिवारी, डॉ. नेहा जोशी, डॉ. गुलाब सिंह, डॉ. सतीश कुमार, डॉ. विवेक वर्मा, डॉ. प्रीति रावत, डॉ. रीना भटकोटी, डॉ. रितु उपाध्याय, डॉ. किरन शुक्ला, डॉ. देशराज सिंह, डॉ. सुबेकशील कुलश्रेष्ठ, डॉ. शिधि शर्मा, डॉ. सोरमी सोनकर, डॉ.नवीन जोशी, डॉ. दीपचंद पांडेय, डॉ. वत्सला बहुगुणा, डॉ. श्वेता जैन, डॉ. नीलम सजवान, डॉ. विश्वजीत मांझी की संबद्धता रद्द की गई। इन्हें कुलपति और विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त आदेश की प्रतीक्षा किए बिना 24 घंटे के भीतर मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए गए।