सार
मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ. मुकुल कुमार सती ने बताया कि आरटीई में दाखिलों के लिए एक मौका और दिया गया है। आरटीई की आधिकारिक वेबसाइट
rte121c-ukd.in पर भी जानकारी दी गई है। ऐसे अभिभावक आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा हासिल करने के लिए सरकार की ओर से एक ओर मौका दिया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले करा सकते हैं। पहले चरण की लॉटरी संपन्न होने के बाद सीटें बचने पर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है।
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटा गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होता है। योजना के तहत इन गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा आठ तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ऐसे में जो परिवार अपने बच्चों का प्रवेश कराने से वंचित रह गए हो वह आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ विद्यालय चुनने का विकल्प भी दिया गया है।
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इसके लिए सभी दस्तावेज खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराने होंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ. मुकुल कुमार सती ने बताया कि आरटीई में दाखिलों के लिए एक मौका और दिया गया है। आरटीई की आधिकारिक वेबसाइट
rte121c-ukd.in पर भी जानकारी दी गई है। ऐसे अभिभावक आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 01140845192 पर कॉल कर सकते हैं।