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परिवहन विभाग में पंजीकरण कराए बगैर निजी वॉल्वो बसों में आरक्षण कर रही निजी कंपनियां, कार्रवाई की तैयारी -

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राज्य सरकार और परिवहन विभाग की एग्रीगेटर पॉलिसी के विपरीत बिना पंजीकरण के यात्रियों को मोबाइल ऐप के जरिए निजी वातानुकूलित वॉल्वो बसों में आरक्षण की सुविधा देने वाली निजी कंपनियों पर कार्रवाई की तैयारी है। परिवहन विभाग की ओर से कंपनियों को चिह्नित किया जा रहा है। कई निजी कंपनियों को चिह्नित ही कर लिया गया है।
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आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप सैनी ने बताया कि देहरादून, हल्द्वानी हरिद्वार, ऋषिकेश समेत राज्य के कई शहरों से कई निजी कंपनियों द्वारा वातानुकूलित वॉल्वो बसें संचालित की जा रही हैं। ये निजी कंपनियों की ओर से आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने वाली निजी आईटी कंपनियों के मोबाइल ऐप के जरिए यात्रियों का आरक्षण भी कर रही हैं। इन कंपनियों द्वारा एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत न तो पंजीकरण कराया गया है और न ही कोई शुल्क जमा कराया गया है। अब परिवहन विभाग इन सेवा प्रदाता कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। ऐसे कई कंपनियों को चिह्नित कर लिया गया है। जांच के दौरान यदि निजी वातानुकूलित वॉल्वो बसें पकड़ी जाती हैं तो बस संचालकों के साथ ही आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बता दें, पूर्व में ओला और ऊबर जैसी कंपनियों ने भी एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत राज्य के परिवहन विभाग में पंजीकरण नहीं कराया था। जब परिवहन विभाग के ने ओला, ऊबर कंपनियों पर शिकंजा कसा तो कंपनियों ने पंजीकरण कराया और शुल्क भी जमा कराया।
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