फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बालकृष्ण के 'अच्छे दिन', अब केवल दो मामलों में आरोपी

Sat, 30 Aug 2014 02:05 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
विज्ञापन
फर्जी पासपोर्ट मामले में पतंजलि योगपीठ महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को थोड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई की अदालत में शुक्रवार को दोबारा उन पर आरोप तय किए गए।
विज्ञापन


इसमें अब कई गंभीर धाराएं हट गई हैं। सहआरोपी नरेश चंद्र द्विवेदी के खिलाफ भी अब सिर्फ कूट रचना का आरोप तय किया गया है।

फर्जी पासपोर्ट मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पहले बालकृष्ण और सहआरोपी नरेश चंद द्विवेदी पर कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए थे।

जिसके खिलाफ दोनों ने जिला सत्र न्यायालय की शरण ली थी। इनकी ओर से कहा गया कि निचली अदालत ने जो आरोप तय किए हैं, वह नहीं बनते।
Trending Videos
विज्ञापन

अब सिर्फ दो आरोप

इसके बाद जिला सत्र न्यायालय ने निचली अदालत को दोबारा चार्ज पर बहस के आदेश दिए थे। अब दोनों पर फिर से नए आरोप तय किए गए हैं।

बालकृष्ण पर पहले 120 बी, 420, 468, 471, 12 पासपोर्ट एक्ट में आरोप तय हुआ। अब केवल 471 (कूट रचित दस्तावेज) और 12 (1) बी पासपोर्ट अधिनियम तय किया गया है।

इसी तरह सह आरोपी नरेश चंद द्विवेदी पर पहले 120 बी, 468 और 420 में आरोप तय था। जबकि अब 466 कूट रचना में आरोप तय किया गया है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें