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युवक पर आरोप सिद्ध, आज सुनाई जाएगी सजा

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युवक पर हत्या का आरोप सिद्ध, आज सुनाई जाएगी सजा
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ब्यूरो/अमर उजाला/विकासनगर।
एक तरफा प्रेम में युवती को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकासनगर मोहम्मद सुल्तान की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। इस मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। नृशंस हत्या को देखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश बहुगुणा और युवती के पिता ने फांसी देने की मांग की है।
अभियोजन के अनुसार 28 मई 2016 को प्रियंका चौहान (22) पुत्री पचपन सिंह निवासी सेलाकुई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। प्रियंका मूलरूप से बड़कोट उत्तरकाशी की रहने वाली थी। हत्यारोपी पंकज सिंह लटवाल पुत्र मदन सिंह ग्राम देवली जिला अल्मोड़ा ने कुल्हाड़ी से चेहरे पर कई वार किए गए थे। इससे प्रियंका का चेहरा विकृत हो गया था। आरोपी सेलाकुई स्थित एक कंपनी में काम करता था। प्रियंका भी वहीं एक कंपनी में काम करती थी और बीए की छात्रा थी। आरोपी उससे एक तरफा प्रेम करता था। प्रियंका सेलाकुई में अपने पिता के साथ रह रही थी। प्रियंका के पिता एक कंपनी में गार्ड हैं।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पंकज सिंह लटवाल ने प्रियंका के कमरे में जाकर हत्या की। हत्या के बाद पंकज को खुद को भी घायल कर लिया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह पड़ोसियों को कमरे से कराहने की आवाजें सुनाई देने पर उन्होंने फोन से इसकी जानकारी प्रियंका के पिता पचपन सिंह को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे पिता और पुलिस ने खिड़की तोड़ी। जहां प्रियंका व पंकज लहूलुहान में पड़े थे। आननफानन दोनों को दून अस्पताल ले जाया गया। जहां प्रियंका की मौत हो गई। तत्कालीन तहसीलदार गुरदीप काला ने आरोपी पंकज के बयान दर्ज किए। जिसमें पंकज ने हत्या की बात कबूली थी।
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