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मास्टर प्लान से अलग लैंडयूज पर नक् शा बनाया तो आर्किटेक्ट पर मुकदमा

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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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मास्टर प्लान से अलग लैंडयूज पर नक्शा बनाने पर दून घाटी विशेष प्राधिकरण क्षेत्र (साडा) आर्किटेक्ट पर मुकदमा दर्ज कराएगा। साथ ही आर्किटेक्ट का पंजीकरण भी समाप्त किया जाएगा। साडा ने यह निर्णय कृषि या व्यवसायिक जमीन पर आवासीय नक्शे बनाने के मामले सामने आने के बाद लिया है।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को छोड़कर साडा के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण इलाकों में आर्किटेक्ट द्वारा कृषि या व्यवसायिक जमीन पर आवासीय नक्शे बनाकर उन्हें साडा में पास होने के लिए दाखिल किया गया है। जांच में नक्शा मास्टर प्लान से अलग लैंडयूज का पाया गया, जिस पर साडा की ओर से आर्किटेक्टों को नोटिस जारी किए गए हैं। ग्रामीणों को मास्टर प्लान की जानकारी न होने के कारण आर्किटेक्ट मनमर्जी से नक्शा बना देते हैं। जब जमीन स्वामी नक्शा पास कराने के लिए साडा जाता है तो मास्टर प्लान के विपरीत होने के चलते उसे निरस्त कर दिया जाता है। इसके चलते भूस्वामी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए साडा के अधिकारियों ने ऐसे आर्किटेक्टों का पंजीकरण निरस्त करने के साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि जब भूस्वामी नक्शा बनवाने आर्किटेक्ट के पास पहुंचे, उसी समय उसे भूस्वामी को लैंडयूज के बारे में सही जानकारी दे देनी चाहिए।
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मास्टर प्लान के तहत लैंडयूज के बारे में जानकारी होने के बावजूद आर्किटेक्ट भूस्वामी को गुमराह कर नक्शा बना देते हैं। बदले में उनसे फीस वसूलते हैं। गलत लैंडयूज के चलते नक्शा निरस्त होने से उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। इसे देखते हुए ऐसे आर्किटेक्टों का पंजीकरण निरस्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है।
-सुंदरलाल सेमवाल, सचिव साडा
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