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बोर्ड परीक्षा के दौरान लाउडस्पीकर प्रतिबंधित

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ब्यूरो/ अमर उजाला, विकासनगर
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10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष योगेंद्र खंडूड़ी के मुख्य सचिव को भेजे पत्र के तहत यह आदेश जारी हुआ है। अपर सचिव गृह ने सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को इस प्रतिबंध से जुड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने शादी-विवाह में डीजे की आवाज से होने वाली परेशानी से छात्र-छात्राओं को बचाने के लिए सख्ती से अभियान चलाने को कहा है।
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उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष योगेंद्र खंडूडी ने नौ फरवरी 2018 को मुख्य सचिव को पत्र भेजा था। उन्होंने कहा था कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान लाउडस्पीकर की तेज ध्वनि से छात्र-छात्राओं को परीक्षा की तैयारी में व्यवधान आता है। इससे उनका ध्यान बंटता है, परीक्षा की तैयारी प्रभावित होती है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का भी हवाला देते हुए ध्वनि प्रदूषण को मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक करार दिया था। उन्होंने अपने पत्र में आयोग के एक्ट की धारा 13(1)(ए) के तहत बच्चों के अधिकार संरक्षित करने के लिए प्रदेशभर में लाउडस्पीकर पर रोक लगाने को कहा था। मुख्य सचिव ने पत्र का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। अपर सचिव गृह अजय रौतेला ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों व एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी जाए। पत्र में कहा गया है कि डीजे का प्रयोग केवल 45 डेसीबल तक सीमित रखने के साथ-साथ निर्देशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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