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पुलिस लूट कांड: कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा को मिली जमानत, बैग में रखी रकम बनी पहेली

Wed, 08 May 2019 10:30 AM IST
देहरादून ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) की सरकारी गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियाें के लूटपाट के मामले में जेल में बंद कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा की जमानत मंगलवार को मंजूर हो गई है। सूत्राें का कहना है निलंबित तीनाें पुलिसकर्मी भी अब शर्मा की जमानत को आधार बनाकर कोर्ट में जल्द जमानत अर्जी दे सकते हैं।

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पुलिस लूटकांड में जेल में बंद कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा और निलंबित तीनों पुलिसकर्मियों की जमानत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से नामंजूर हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा ने जिला जज आलोक कुमार वर्मा की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। पहले दो अप्रैल और बाद में सात अप्रैल मुकर्रर की गई थी।

मंगलवार को जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज पांडेय ने कहा कि कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा का प्रॉपर्टी डीलर अनुरोध पंवार से किसी तरह का लेन-देन नहीं है। चुनावी फायदा उठाने को उन्हें फंसाया गया है। अब तक यह भी साफ नहीं हो पाया है कि बैग में कितनी रकम है।
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सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा की जमानत मंजूर की।
बता दें कि एसटीएफ ने लूट में कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा और तीनों पुलिसकर्मियाें का चालान तो कर दिया था, लेकिन उनके खिलाफ साक्ष्यों का संकलन नहीं कर पाई।

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यह था घटनाक्रम

बड़ी बात यह है कि विवेचना में अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि लूटे गए बैग में कितनी रकम थी। चारों आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद भी उनसे सच नहीं उगलवा सकी। इसी का सीधा फायदा आरोपी उठाने लगे हैं।

बता दें कि आईजी की सरकारी गाड़ी में सवार तीन पुलिसकर्मियाें ने चार अप्रैल की रात प्रॉपर्टी डीलर अनुरोध पंवार से आचार संहिता की आड़ में बैग छीन लिया था। इसमें मोटा कैश होने की बात बताई गई थी। लेकिन, पंवार साफतौर से यह नहीं बता पाए थे कि बैग में कितनी रकम थी। पंवार ने डालनवाला कोतवाली में लूट का मुकदमा दर्ज कराया था कि तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों ने कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा के इशारे पर उसके साथ लूटपाट की है।

एसएसपी ने प्राथमिक जांच के बाद दारोगा दिनेश नेगी, कांस्टेबल हिमांशु उपाध्याय और मनोज अधिकारी को निलंबित कर दिया था। बाद में एसटीएफ ने साक्ष्यों के आधार पर निलंबित तीनों पुलिसकर्मियों के अलावा कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा को जेल भेज दिया था। हालांकि एसटीएफ आरोपियों के पास से किसी तरह की बरामदगी नहीं कर पाई थी। आरोपी बैग में नगदी न होने की बात कहकर घटना को नया मोड़ देने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं।
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