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हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी पर विधि अधिकारी पर गिरी गाज

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हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी पर विधि अधिकारी पर गिरी गाज
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। शिक्षा विभाग में कंप्यूटर आपरेटर भर्ती मामले में विभागीय स्तर पर हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी करने व अदालत की ओर से सचिव शिक्षा को अवमानना का नोटिस जारी किए जाने के मामले में आखिरकार विभागीय विधि अधिकारी पर गाज गिर ही गई।
सचिव डॉ. भूपिंदर कौर औलख ने प्रभारी उप निदेशक गोविंद राम जायसवाल से विधि अधिकारी का दायित्व छीनकर उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा आनंद भारद्वाज को विधि अधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक गोविंद राम के पास प्रभारी उपनिदेशक बेसिक शिक्षा का पदभार यथावत रहेगा।
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उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों अवमानना के एक मामलेे में हाईकोर्ट ने सचिव शिक्षा डॉ. भूपिंदर कौर औलख को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत तौर पर अदालत मेें पेश होने का आदेश दिया था। इस प्रकरण के बाद ही विभागीय स्तर पर कयास लगाए जा रहे थे कि गोविंद राम जायसवाल से विधि अधिकारी का दायित्व छीना जा सकता है। आखिरकार शिक्षा सचिव ने आदेश जारी कर उनको विधि अधिकारी के दायित्व से मुक्त कर दिया। सचिव के स्तर पर की गई कार्रवाई को लेकर विभागीय स्तर पर तरह तरह की चर्चाएं हैं।
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