स्कूल वैन संचालकों के लिए राहत भरी खबर है। स्कूल वैन का परमिट तो उन्हें नहीं मिल सकता है। लेकिन मोटर-मैक्सी कैब का परमिट लेकर वह स्कूली बच्चे ढो सकते हैं। इसके लिए उनको एक हलफनामा परिवहन विभाग में जमा करना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि वह केवल स्कूली बच्चे ही ढोएंगे।
प्रति सीट 215 रुपये चुकाने होंगे
संभागीय परिवहन अधिकारी डीसी पठोई ने बताया कि विशेष से रूप से बच्चों की कैब के परमिट में वाहन चालकों को टैक्स में 50 फीसदी की छूट होगी। यानी इसके लिए वाहन मालिक को तीन माह में प्रति सीट 215 रुपये चुकाने होंगे। परमिट का चार्ज 1800 रुपये होगा। इस तरीके से परमिट लेने के लिए वाहन चालक बृहस्पतिवार से परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। परमिट के लिए कक्ष संख्या तीन में दो बाबू तैनात किए गए हैं।
परमिट की शर्तें
- सफेद रंग की बंद बॉडी वाहन, जिस पर पीले रंग पट्टी हो
- वाहन में लॉग बुक हो और इसे नियमित मेंटेन किया जाए
- अग्निशमन और फर्स्ट एड बाक्स वाहन में लगा हो
- बैग और पानी बोतल के वाहन में कैरियर लगा हो
- बारिश के दौरान बच्चों के बैग ढकने की व्यवस्था हो
- आगे लिखा हो कि वाहन केवल स्कूली बच्चे के लिए है
- परमिट धारक, चालक का नाम शीशे पर लिखा गया हो
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