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एक बार पैसा जमा कराओ, हर महीने निश्चित रकम पाओ

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ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादूनअगर आप महंगाई के इस दौर में तय इनकम के बारे में सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (पीएमओआईएस) आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके तहत एक बार पैसा जमा करने पर हर महीने निश्चित रकम पा सकते हैं, इसमें आपको 5500 से 11000 रुपये प्रतिमाह तक भी मिल सकता है। वर्तमान में इस योजना में 7.3 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है।
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पोस्ट ऑफि स मंथली इनकम स्कीम सबसे लोकप्रिय पोस्ट ऑफि स बचत योजनाओं में शुमार है। इस स्कीम से मंथली रिटर्न्स मिलता है। इस योजना की वर्तमान ब्याज दर 7.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। इस योजना में कम से कम 1500 रुपये और अधिकतम नौ लाख रुपये एकमुश्त जमा कराने होते हैं। यह निवेश कम से कम पांच साल के लिए करना होता है। अगर एक व्यक्ति निवेश करता है तो अधिकतम 4.5 लाख रुपये जमा करा सकता है लेकिन अगर पति-पत्नी दोनों मिलकर निवेश करते हैं तो वह अधिकतम नौ लाख रुपये तक जमा करा सकते हैं। इस रकम पर इसके बाद हर वर्ष ब्याज मिलता है जो कि आप प्रतिमाह ले सकते हैं।
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ऐसे समझें इस योजना को
अगर आप पति और पत्नी के नाम से यह खाता खोलकर नौ लाख रुपये जमा कराते हैं। इस पर प्रतिवर्ष 7.3 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से एक साल का ब्याज 65,700 रुपये बनता है। प्रतिमाह के हिसाब से देखें तो यह ब्याज 5475 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। यानी पांच साल तक लगातार आपको प्रतिमाह इतना पैसा मिलेगा और पांच साल पूरे होने के बाद आपका पूरा नौ लाख रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। अगर दोबारा इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पूरा पैसा निकालकर दोबारा खाता खोलना पड़ेगा।
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केवल कुछ औपचारिकताएं
मंथली इनकम स्कीम में खाता खुलवाने के लिए ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। मुख्य डाकघर के चीफ पोस्ट मास्टर जेपी सेमवाल ने बताया कि इसके लिए आईडी के तौर पर आधार कार्ड होना चाहिए और दो फोटो। पोस्ट ऑफिस से एक फॉर्म मिलेगा। इसे भरें और पैसा जमा करा दें। इसके बाद अगले माह से ही आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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पहले पैसा निकालने पर पूरा नहीं मिलेगा
इस योजना की एक और अहम बात यह है कि आप एक साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। एक से तीन साल के बीच अगर पैसा विदड्रॉ करते हैं तो दो प्रतिशत रकम कट जाएगी। तीन साल के बाद अगर पैसा निकालते हैं तो एक प्रतिशत चार्ज कट जाएगा। पांच साल पूरे होने पर पैसा निकालते हैं तो पूरा पैसा वापस मिलेगा। यह भी ध्यान रखें कि यह योजना इनकम टैक्स के दायरे में भी आती है।
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