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मुक्त शिक्षा में गड़बड़ी की तो कड़ी कार्रवाई

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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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मुक्त शिक्षा से जुड़े कोर्स चलाने वाले विश्वविद्यालय या कॉलेज अगर गड़बड़ी करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी ने कहा है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओपेन कोर्स संचालित करती हैं, उन्हें भी हर हाल में नियमों का पूर्णत: पालन करना होगा।
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यूजीसी ने मुक्त शिक्षा से जुड़ी जस्टिस रेड्डी समिति की सिफारिशें लागू की हैं। इसके तहत ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) पाठ्यक्रमों के संचालन को सख्त नियमावली की पैरवी की गई थी। यूजीसी ने वर्ष 2017 में यूजीसी ओडीएल रेगुलेशन लागू कर दिया था। इस वजह से इस साल देशभर के तमाम विश्वविद्यालयों को कई पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। नए सत्र 2019 से यूजीसी ने साफ कर दिया है कि जो भी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान रेगुलेशन का अनुपालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोर्स की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। यूजीसी सचिव प्रो. रजनीश जैन के मुताबिक ओपन कोर्स संचालित करने वाली सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी यूजीसी ओडीएल रेगुलेशन 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
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