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तस्कर को 10 साल कैद, डेढ़ लाख का जुर्माना भी ठोंका

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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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चरस व स्मैक की तस्करी करने के दोषी को विशेष एनडीपीएस जज सुबीर कुमार की अदालत ने 10 साल की कैद व अलग-अलग धाराओं में कुल डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता व मनोज कुमार ने बहस की। अभियोजना के अनुसार सहसपुर थाने के दरोगा गिरीश नेगी ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार सोनू चौधरी निवासी शांतिनगर ऋषिकेश को रोका था। तलाशी में उसके पास से एक किलो 100 ग्राम चरस और 95 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने सोनू चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 70 दिन के बाद पुलिस ने सोनू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन की ओर से मुकदमे में कुल सात गवाह पेश किए गए। सभी गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने सोनू को चरस की तस्करी में 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं स्मैक तस्करी में पांच साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस तरह दोषी सोनू चौधरी को कुल 10 साल कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा हुई है।
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