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बसों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप अनिवार्य

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बसों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप अनिवार्य
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। बसों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप की व्यवस्था अनिवार्य होगी। बगैर रैंप की व्यवस्था वाली बसों पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के बाद यह प्रस्ताव संभागीय परिवहन अधिकारी ने तैयार किया है। जिस पर एक मार्च को होने वाली एसटीए की बैठक में मुहर लगने की उम्मीद है।
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आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने बताया कि परिवहन मंत्रालय की ओर से निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत बसों में दिव्यांगजनों को चढ़ने एवं उतरने के लिए रैंप की व्यवस्था अनिवार्य करने के आदेश दिए गए हैं। इसी के तहत अब बसों में रैंप की व्यवस्था करने का प्रस्ताव बनाया गया है। जिस पर एसटीए की बैठक में मुहर लगने की संभावना है। इसके अलावा सिटी बसों में वरिष्ठ लोगों के लिए सीट आरक्षित करने, राजाजी राष्ट्रीय पार्क चीला रेंज में ठेका परमिट जारी करने, विक्रम टेंपो को कांट्रैक्ट के बजाय स्टेज कैरिज परमिट देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है। आरटीओ ने बताया कि इसे लेकर 26 फरवरी तक आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद आने वाली आपत्तियों पर कोई सुनवाई नहीं होगी।
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