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अस्पतालों में नही होगी स्वाइन फ्लू बीमारी की दवा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइड लाइन

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ब्यूरो/अमर उजाला।
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देहरादून। अब स्वाइन फ्लू के मरीजों को ओसेल्टामवायर नामक दवा खरीदने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए इस दवा को कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल एक्स की सूची से हटाकर शेड्यूल एच-वन में शामिल कर दिया है। साथ ही सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह अपने-अपने यहां इस दवा का अधिकतम उत्पादन कराएं। अब कोई भी कंपनी इस दवा को बनाकर बेच सकता है। इससे इस दवा के दाम में भी कमी आएगी।
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने इस दवा के उत्पादन में तेजी लाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। विभाग के औषधि नियंत्रक ताजवर सिंह ने दवा निर्माता कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं कि वह अपने-अपने यहां इस दवा का उत्पादन करें। निरीक्षकों को भी निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संचालित दवा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कराएं की इस दवा का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कराएं कि सभी अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों पर यह दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
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