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तीन विवि में एक प्रक्रिया से होगी नियुक्ति

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ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
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प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों में अब कुलसचिव, उपकुलसचिव और सहायक कुलसचिव की नियुक्ति एक ही प्रक्रिया से की जाएगी। इसके लिए अलग-अलग प्रक्रिया नहीं होगी। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में तीनों विश्वविद्यालयों के अधिनियम में संशोधन किया गया है।
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अभी तक विश्वविद्यालयोें में कुलसचिव, उपकुलसचिव और सहायक कुलसचिव पदों पर नियुक्ति के लिए अलग-अलग प्रक्रिया होती थी। कैबिनेट की बैठक में दून विवि अधिनियम 2005 की धारा 14 की उपधारा 1, उत्तराखंड मुक्त विवि अधिनियम 2005 की धारा 13 की उपधारा 1 और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विवि अधिनियम 2011 की धारा 14(2) को संशोधित कर दिया गया है। इसके तहत अब इन तीनों विश्वविद्यालयों में कुलसचिव, उपकुलसचिव और सहायक कुलसचिव की नियुक्ति केंद्रीयकृत सेवा नियमावली के तहत की जाएगी। इसके लिए अलग-अलग कोई प्रक्रिया नहीं होगी।
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