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दुर्गम के वरिष्ठ कार्मिकों को मिले तबादला एक्ट में छूट

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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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राजकीय शिक्षक संघ ने अनिवार्य तबादलों में सुगम से दुर्गम के वरिष्ठ कार्मिकों की तर्ज पर दुर्गम के कार्मिकों को भी छूट देने की मांग की है। संघ पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर तबादला एक्ट में इसका प्रावधान करने की मांग की है।
शिक्षक संघ के महामंत्री डॉ. सोहन सिंह माझिला ने कहा कि तबादला एक्ट में वरिष्ठ कार्मिकों को सुगम से दुर्गम में तबादले में छूट का प्रावधान है। इसका मतलब है कि सुगम में कार्यरत वरिष्ठ कार्मिक का तबादला कर उसे दुर्गम में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन दुर्गम के कार्मिक को इस तरह की छूट नहीं दी जा रही है। ऐसे में कई वरिष्ठ कार्मिकों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। कई वरिष्ठ कार्मिकों की सेवानिवृत्ति का बहुत कम समय बचा है। ऐसे में उन्हें स्थानांतरित करना ठीक नहीं है।
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उन्होंने दुर्गम में कार्यरत उन शिक्षकों को ऐच्छिक छूट देने की मांग की जो विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सुगम में नहीं आना चाहते। डॉ. माझिला ने एलटी से प्रवक्ता की पदोन्नति सूची में शामिल सहायक अध्यापकों को अनिवार्य स्थानांतरण सूची से बाहर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तबादले के तुरंत बाद पदोन्नति से शिक्षक दो बार परेशान होंगे। इसके अलावा सरकार को दो बार स्थानांतरण भत्ता भी देना होगा।
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